


भोपाल में त्योहारों के मौसम को देखते हुए आतिशबाजी दुकानों के लिए प्रशासन ने कड़े नियम लागू किए हैं। आतिशबाजी विक्रेताओं को विस्फोटक अधिनियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी लाइसेंसधारी दुकानों पर सुरक्षा, फायर ब्रिगेड, और सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन होने पर SDM और ADM स्तर पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जिले में 1500 किलो तक आतिशबाजी स्टॉक करने वाली दुकानों को लाइसेंस दिए गए हैं। थोक दुकानों की व्यवस्था हलालपुर, फिजा कॉलोनी, रतुआ, और बसई में की गई है, जबकि गोदाम जमुनिया झीर, सनसिटी गार्डन, और माधव आश्रम में स्थापित किए गए हैं।
इसके अलावा, बैरसिया रोड, भानपुर, परवलिया, और होशंगाबाद रोड पर आतिशबाजी दुकानों के लाइसेंस नवीनीकृत किए गए हैं। जिले में 932 फुटकर आतिशबाजी दुकानों को मंजूरी दी गई है, जो हुजूर, कोलार, बैरसिया, बैरागढ़, गोविंदपुरा, शहर, और टीटी नगर SDM क्षेत्रों में संचालित होंगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली दुकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह कदम नागरिकों की सुरक्षा और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। एंकर: यह कदम निश्चित रूप से त्योहारों के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देगा। प्रशासन की इस पहल से आतिशबाजी से जुड़े हादसों को कम करने में मदद मिलेगी।